Supreme Court ने Shah Rukh Khan के Mannat Revamp को मिली मंजूरी के खिलाफ याचिका खारिज की

नई दिल्ली: Supreme Court ने अभिनेता Shah Rukh Khan के मुंबई स्थित घर Mannat के Renovation और Revamp Project को मिली मंजूरी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपने आवासीय मकान में कानून के दायरे में रहकर निर्माण या बदलाव करना चाहता है, तो यह उसका अधिकार है और इसमें दूसरों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी की कि यदि किसी Residential House में अतिरिक्त मंजिल या अन्य निर्माण कार्य नियमानुसार किया जा रहा है, तो यह पूरी तरह मालिक का निर्णय है। अदालत ने यह भी कहा कि जब कानून का पालन किया जा रहा है, तो पड़ोसियों या अन्य लोगों के हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं बनता।

याचिकाकर्ता ने क्या दलील दी?

याचिकाकर्ता Santosh Daundkar की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता Shoeb Alam ने दलील दी कि मामले को सिर्फ इसलिए अलग नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि इसमें एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता का नाम जुड़ा है।

उन्होंने अदालत को बताया कि Santosh Daundkar सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय रहे हैं और पहले Adarsh Housing Scam को उजागर करने में भी भूमिका निभा चुके हैं। उनका कहना था कि मामले की सुनवाई पूरी तरह कानूनी आधार पर की जानी चाहिए।

किस मंजूरी को दी गई थी चुनौती?

याचिका में Maharashtra Coastal Zone Management Authority (MCZMA) द्वारा Mannat के Renovation Project के लिए दी गई Coastal Regulation Zone (CRZ) Clearance को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता का आरोप था कि परियोजना को मंजूरी देने की प्रक्रिया में नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया।

पहले NGT भी कर चुका है याचिका खारिज

इससे पहले National Green Tribunal (NGT) भी इस मामले में याचिका को खारिज कर चुका था। NGT ने अपने आदेश में कहा था कि MCZMA द्वारा दी गई मंजूरी में किसी प्रकार की Procedural Irregularity या कानूनी खामी के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं।

अब Supreme Court द्वारा भी याचिका खारिज किए जाने के बाद Mannat Revamp Project को लेकर कानूनी चुनौती समाप्त हो गई है।

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