Chamoli Tunnel Accident: मृतकों के परिजनों को ₹2 लाख और घायलों को ₹50 हजार की मदद

उत्तराखंड के Chamoli Tunnel Accident के पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की ओर से 19 अगस्त को जारी पत्र में बताया गया कि हादसे में जान गंवाने वाले श्रमिकों के परिवारों और गंभीर रूप से घायल लोगों को Ex-Gratia Assistance दी जाएगी।

मृतकों के परिवार को ₹2 लाख की सहायता

PMO के पत्र के अनुसार, हादसे में मृत प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को ₹2 Lakh Financial Assistance दी जाएगी। वहीं गंभीर रूप से घायल लोगों को ₹50,000 की सहायता राशि मिलेगी।

यह रकम सीधे संबंधित लाभार्थियों के Bank Accounts में ट्रांसफर की जाएगी।

22 श्रमिक टनल में फंसे थे

यह हादसा 13 अगस्त को THDC की पीपलकोटी-विष्णुगाड Hydroelectric Project की टनल में हुआ था। भारी Landslide और पहाड़ी से पानी के रिसाव के कारण टनल में 22 श्रमिक फंस गए थे। हादसे में अब तक 11 Workers की मौत होने की जानकारी है।

Online Ex-Gratia Portal पर दर्ज होगी जानकारी

प्रधानमंत्री कार्यालय ने Chamoli District Magistrate Gaurav Kumar को पीड़ितों से जुड़ी जरूरी जानकारी Online Ex-Gratia Portal पर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

इसके साथ ही लाभार्थियों के Bank Account Details से संबंधित सत्यापित दस्तावेज भी पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया है।

निर्धारित प्रक्रिया से जारी होगी सहायता राशि

PMO के अनुसार, Ex-Gratia Amount जारी करने से पहले मृतकों और घायलों की आवश्यक जानकारी तथा उनके बैंक विवरण निर्धारित प्रक्रिया के तहत दर्ज किए जाएंगे।

जिलाधिकारी कार्यालय को सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने और सहायता राशि लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

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