SIR Update: Draft Voter List में नाम होने पर Documents जमा करने की जरूरत नहीं, Udupi DC का बड़ा बयान

Udupi की Deputy Commissioner और District Election Officer टी.के. स्वरूपा ने स्पष्ट किया है कि Special Intensive Revision (SIR) के तहत मतदाताओं को Election Commission of India (ECI) द्वारा निर्धारित 11 दस्तावेज केवल तभी जमा करने होंगे, जब उनका नाम Draft Voter List में शामिल नहीं होगा। यह Draft List 5 अगस्त को जारी की जाएगी। जिन मतदाताओं का नाम सूची में होगा, उन्हें किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

Udupi Press Club में आयोजित कार्यक्रम के दौरान टी.के. स्वरूपा ने बताया कि Booth Level Officers (BLOs) को घर-घर जाकर Enumeration Form वितरित करने और एकत्र करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। धीमी गति से काम करने वाले BLOs को नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। जो अधिकारी अपने दायित्वों का सही ढंग से पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि यदि किसी मतदाता ने Enumeration Form जमा कर दिया है, लेकिन उसका नाम Draft Voter List में नहीं आता है, तो वह अपने पास मौजूद दूसरी प्रति के साथ दोबारा आवेदन कर सकता है। वहीं, जिन मतदाताओं के नाम या अन्य विवरण में कोई अंतर होगा, उन्हें ECI की ओर से नोटिस भेजा जाएगा और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।

टी.के. स्वरूपा ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं का नाम Draft Voter List में शामिल होगा, उनका नाम किसी भी कारण से Final Voter List से नहीं हटाया जाएगा। Final Voter List 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी।

मतदाताओं की सहायता के लिए प्रत्येक Taluk स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा Booth Level Volunteers भी तैनात किए गए हैं, जो रविवार को भी अपनी सेवाएं देंगे। यदि किसी BLO के कार्य को लेकर शिकायत हो, तो लोग Sector Officer या Tahsildar से भी संपर्क कर सकते हैं।

कार्यक्रम के दौरान टी.के. स्वरूपा ने पत्रकार संघ की पत्रिका Sanmati के जून अंक का विमोचन भी किया। इस अवसर पर संघ के Udupi District President सुब्रह्मण्य जी. कुर्या ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

 
 

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