Bombay High Court का बड़ा फैसला: 2013 Sexual Assault Case में Tarun Tejpal दोषी करार, Trial Court का बरी करने का आदेश रद्द

Bombay High Court की Goa Bench ने Tehelka के पूर्व संपादक Tarun Tejpal को वर्ष 2013 Sexual Assault Case में दोषी करार देते हुए Trial Court द्वारा 2021 में दिए गए बरी करने के फैसले को रद्द कर दिया है।

Justice Neela Gokhale और Justice Amit Jamsandekar की पीठ ने कहा कि सजा (Sentencing) पर आदेश गुरुवार दोपहर सुनाया जाएगा।

किन धाराओं में दोषी ठहराया गया?

Tarun Tejpal को Indian Penal Code (IPC) की निम्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है:

  • Section 376(2)(f) – विश्वास या अधिकार की स्थिति में महिला से Rape
  • Section 354(a)Sexual Harassment
  • Section 354(b) – महिला को निर्वस्त्र करने की नीयत से Criminal Force का इस्तेमाल

Section 376 के तहत उन्हें कम से कम 10 वर्ष और अधिकतम Life Imprisonment की सजा हो सकती है।

सजा को लेकर दोनों पक्षों की दलील

Tarun Tejpal के वकील Aabad Ponda ने अदालत से न्यूनतम सजा देने की अपील की।

वहीं, Goa Government की ओर से पेश Solicitor General Tushar Mehta ने अधिकतम सजा की मांग करते हुए कहा कि इससे समाज में यह स्पष्ट संदेश जाएगा कि “No Means No”

क्या है मामला?

यह मामला November 2013 में Goa में आयोजित ThinkFest कार्यक्रम के दौरान का है। आरोप है कि Tarun Tejpal ने अपनी एक पूर्व जूनियर सहयोगी के साथ होटल की Elevator में Sexual Assault किया था।

2021 में Trial Court ने उन्हें बरी कर दिया था, लेकिन Goa Government ने इस फैसले को Bombay High Court में चुनौती दी थी। अब हाई कोर्ट ने उस फैसले को पलटते हुए उन्हें दोषी ठहराया है।

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