
देहरादून: Uttarakhand में Special Intensive Revision (SIR) के पहले चरण के पूरा होने के बाद Election Commission ने Draft Voter List जारी कर दी है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी Vijay Kumar Jogdande ने प्रेस वार्ता में बताया कि SIR Forms में पाई गई विसंगतियों के कारण राज्य के करीब 19 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे।
11 September तक होगा निस्तारण
निर्वाचन विभाग के अनुसार, जिन मतदाताओं के दस्तावेजों या आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि या विसंगति मिली है, उन्हें Election Commission Notice भेजा जाएगा। इन नोटिसों पर प्राप्त आपत्तियों और दावों का निपटारा 11 September तक किया जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में मामलों की सुनवाई Nyaya Panchayat Level पर की जाएगी, ताकि पात्र मतदाताओं को समय पर अपनी बात रखने का अवसर मिल सके।
Draft Voter List में शामिल हुए 71.33 लाख मतदाता
जारी की गई Draft Electoral Roll में कुल 71,33,785 Voters के नाम शामिल हैं। इनमें लगभग 52% Male Voters (37.23 लाख) और 47% Female Voters (34.23 लाख) हैं।
जिलावार आंकड़ों के अनुसार:
- Haridwar – लगभग 12.45 लाख Voters
- Dehradun – लगभग 11.90 लाख Voters
- Udham Singh Nagar – लगभग 11.55 लाख Voters
- Rudraprayag – करीब 1.80 लाख Voters
- Champawat – लगभग 1.88 लाख Voters
- Bageshwar – 2,00,919 Voters
अंतिम Voter List जारी करने की तिथि 15 September निर्धारित की गई है।
बढ़ी Polling Stations की संख्या
निर्वाचन विभाग ने बताया कि राज्य में Polling Stations की संख्या भी बढ़ाई गई है। पहले जहां 11,733 Polling Booths थे, अब उनकी संख्या बढ़कर 12,543 हो गई है, ताकि मतदाताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
ऐसे करें अपना नाम Check
मतदाता Chief Electoral Officer (CEO) Uttarakhand की आधिकारिक वेबसाइट पर अपने EPIC Number (Voter ID Number) की मदद से Draft Voter List में अपना नाम देख सकते हैं।
इसके अलावा संबंधित BLO, District Election Office, SDM Office या Tehsil Office में भी सूची उपलब्ध रहेगी।
यदि सूची में आपका नाम मौजूद है, तो इसका मतलब है कि आपका वोट फिलहाल सुरक्षित है। हालांकि, यदि आपके SIR Form में कोई विसंगति पाई जाती है, तो आपको सत्यापन के लिए नोटिस मिल सकता है।
जिन्होंने SIR Form नहीं भरा, उन्हें भरना होगा Form-6
जिन मतदाताओं ने निर्धारित समय के भीतर SIR Form जमा नहीं किया या किसी कारणवश उनका फॉर्म प्राप्त नहीं हो सका और उन्हें Uncollectable Category में रखा गया है, उनका नाम इस Draft Voter List में शामिल नहीं होगा।
ऐसे मतदाताओं को नए सिरे से Form-6 भरना होगा। इसके साथ Declaration Form भी जमा करना आवश्यक होगा। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उनका नाम दोबारा Voter List में जोड़ा जा सकेगा।

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