उज्जैन शाही मस्जिद निर्माण विवाद: तीन फीट हिस्सा और दुकान हटाने पर बनी सहमति, हाईकोर्ट ने याचिका का किया निराकरण

Ujjain Shahi Masjid Dispute: उज्जैन की शाही मस्जिद से जुड़े निर्माण विवाद पर इंदौर हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से विवाद का समाधान हो गया। समझौते के तहत करीब तीन फीट विवादित निर्माण और एक दुकान हटाने पर सहमति बनी। इसके बाद अदालत ने याचिका का निराकरण कर दिया।

उज्जैन की Shahi Masjid से जुड़े निर्माण विवाद की सुनवाई सोमवार को इंदौर हाईकोर्ट में हुई। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से विवाद का समाधान करने पर सहमति जताई। इसके बाद समझौते की शर्तों को अदालत के समक्ष रखा गया, जिसे स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने याचिका का निराकरण कर दिया।

मामले में याचिकाकर्ता की ओर से विवादित निर्माण के करीब साढ़े नौ फीट हिस्से को हटाने की मांग की गई थी। निर्माण को लेकर विवाद सामने आने के बाद संबंधित पक्ष ने हाईकोर्ट का रुख किया था।

सुनवाई के दौरान क्या हुआ?

सोमवार को सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद के समाधान को लेकर चर्चा हुई। पक्षकारों ने अदालत को बताया कि वे आपसी सहमति से मामले का निपटारा करना चाहते हैं।

बातचीत के बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ। इसके तहत विवादित निर्माण के करीब तीन फीट हिस्से को हटाने और एक दुकान को हटाने पर सहमति बनी।

दोनों पक्षों की सहमति से हुआ समझौता

समझौते की शर्तों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। दोनों पक्षों की सहमति को देखते हुए हाईकोर्ट ने शर्तों को स्वीकार किया और याचिका का निराकरण कर दिया।

अब संबंधित पक्ष समझौते में तय शर्तों के अनुसार विवादित निर्माण के हिस्से और दुकान को हटाने की कार्रवाई करेंगे।

याचिका में साढ़े नौ फीट हिस्सा हटाने की थी मांग

मामले में शुरुआत में करीब साढ़े नौ फीट निर्माण हटाने की मांग की गई थी। हालांकि, सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत के बाद करीब तीन फीट हिस्से को हटाने और एक दुकान हटाने पर सहमति बनी।

शाही मस्जिद की ओर से अधिवक्ता कुलदीप पाठक ने अदालत में पक्ष रखा और दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति की जानकारी न्यायालय को दी।

अदालत द्वारा याचिका का निराकरण किए जाने के बाद अब मामले में आगे की कार्रवाई आपसी समझौते की शर्तों के अनुसार की जाएगी।

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