Supreme Court सख्त: CM Pema Khandu के परिवार से जुड़े ठेकों की CBI जांच में सहयोग न मिलने पर अरुणाचल के शीर्ष अधिकारियों को नोटिस

Supreme Court ने Arunachal Pradesh सरकार के Chief Secretary और Principal Secretary (Home) को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। CBI ने अदालत को बताया कि Chief Minister Pema Khandu के परिवार से कथित रूप से जुड़ी कंपनियों को सरकारी Contracts दिए जाने की जांच में राज्य सरकार पूरा सहयोग नहीं कर रही है।

क्या है मामला?

6 April 2026 को Supreme Court ने विकास परियोजनाओं के Contracts मुख्यमंत्री Pema Khandu के परिवार से जुड़ी कंपनियों को दिए जाने के आरोपों की CBI Investigation का आदेश दिया था। अदालत ने राज्य सरकार को जांच में पूरा सहयोग करने और सभी Physical तथा Electronic Records सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था।

CBI ने क्या बताया?

17 July 2026 को दाखिल Status Report में CBI ने कहा कि जांच के लिए मांगे गए कई जरूरी दस्तावेज राज्य सरकार ने उपलब्ध नहीं कराए। इस पर सुनवाई के दौरान Justice Vikram Nath और Justice Sandeep Mehta की पीठ ने नाराजगी जताई।

Justice Sandeep Mehta ने कहा कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि Procurement Rules का पालन नहीं किया गया। न कोई Quotation, न File Noting, न ही Approval Records उपलब्ध हैं।

Supreme Court का आदेश

अदालत ने Chief Secretary और Principal Secretary (Home) को 24 August 2026 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। दोनों अधिकारियों को CBI Report पर अपना जवाब देने के साथ अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को भी कहा गया है।

Justice Vikram Nath ने अधिकारियों से पूछा कि अदालत के पहले दिए गए निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया गया और जांच में सहयोग क्यों नहीं दिया गया।

NGOs की याचिका पर हुई कार्रवाई

यह मामला Save Mon Region Federation और Voluntary Arunachal Senaa नामक NGOs की याचिका पर सामने आया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि राज्य के सरकारी Contracts मुख्यमंत्री के करीबी परिवार के सदस्यों से जुड़ी कंपनियों को दिए जा रहे हैं।

अपने अप्रैल के आदेश में Supreme Court ने कहा था कि जब आरोप सरकार के सर्वोच्च स्तर पर Conflict of Interest से जुड़े हों, तब जांच केवल निष्पक्ष होना ही नहीं, बल्कि निष्पक्ष दिखाई देना भी जरूरी है। इसी आधार पर अदालत ने मामले की जांच CBI को सौंपी थी।

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