Mahua Moitra को Supreme Court की फटकार, ‘क्या आपको अंडों से डर लगता है?’

TMC MP Mahua Moitra को Supreme Court से बड़ा झटका लगा है। धार्मिक भावनाएं आहत करने से जुड़े एक मामले में पुलिस के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट मांगने वाली उनकी याचिका पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट की टिप्पणी के बाद उनके वकील ने याचिका वापस ले ली।

क्या है पूरा मामला?

मामला Mahua Moitra के एक Social Media Post से जुड़ा है। उन्होंने पुलिस के सामने Personal Appearance से छूट और Video Conferencing के जरिए पेश होने की अनुमति मांगी थी।

उनका कहना था कि पिछली बार जब वह अपने Parliamentary Constituency के पुलिस स्टेशन गई थीं, तब प्रदर्शन के दौरान उन पर अंडे फेंके गए थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें दोबारा हमले की धमकियां मिल रही हैं।

Calcutta High Court ने क्या आदेश दिया था?

इस मामले में Calcutta High Court ने 21 जुलाई को महुआ मोइत्रा को अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें जांच में पूरा सहयोग करने और 14 August को जांच अधिकारी के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था।

इसी आदेश के खिलाफ वह Supreme Court पहुंची थीं।

Supreme Court ने क्या कहा?

Justice Dipankar Datta और Justice Sheel Nagu की Bench ने व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगने के आधार पर कड़ी नाराजगी जताई।

सुनवाई के दौरान जस्टिस दत्ता ने सवाल किया कि एक सांसद होने के नाते क्या उन्हें विरोध या अंडे फेंके जाने का डर होने के कारण जांच में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी जा सकती है।

कोर्ट ने कहा कि किसी Public Representative को जांच प्रक्रिया में शामिल होने से केवल विरोध प्रदर्शन की आशंका के आधार पर छूट नहीं दी जा सकती।

वकील ने वापस ली याचिका

Supreme Court के कड़े रुख के बाद Mahua Moitra’s Counsel ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। अदालत ने उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *