Supreme Court: सेवानिवृत्त High Court Judges की सुविधाओं पर बनेंगे समान नियम, केंद्र को समिति बनाने का निर्देश

नई दिल्ली: Supreme Court ने Central Government को देशभर के High Court के सेवानिवृत्त Chief Justices और Judges को मिलने वाली सेवानिवृत्ति पश्चात सुविधाओं के लिए एक समान Guidelines तैयार करने का निर्देश दिया है।

Chief Justice of India (CJI) Surya Kant की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इसके लिए दो सप्ताह के भीतर एक Committee का गठन किया जाए।

तीन महीने में देनी होगी Report

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि गठित Committee अपने गठन के तीन महीने के भीतर अपनी सिफारिशें Central Government और Supreme Court दोनों को सौंपे।

कोर्ट ने यह भी कहा कि समिति इस बात पर सुझाव दे कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को मिलने वाली सुविधाओं का Financial Burden केंद्र और राज्य सरकारों के बीच किस तरह बांटा जाए।

पूरे देश में हों एक जैसे नियम

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेवानिवृत्त Chief Justices और Judges को मिलने वाली सुविधाएं पूरे देश में Uniform होनी चाहिए। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग सुविधाएं दिए जाने का कोई उचित कारण नहीं है।

CJI Surya Kant की अहम टिप्पणी

सुनवाई के दौरान CJI Surya Kant ने मौखिक रूप से कहा कि Senior Citizens की देखभाल करना हमारी संस्कृति का भी हिस्सा है। ऐसे में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए समान और सम्मानजनक सुविधाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए।

 
 

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