प्रशासन ने सेलाकुई सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में धारा 163 लागू की

देहरादून, 17 मई । जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों पर सेलाकुई एव सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में हाल के दिनों में बढ़ते श्रमिक असंतोष और प्रदर्शन की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) देहरादून कृष्ण कुमार मिश्रा ने तत्काल प्रभाव से जारी किया है।

प्रशासन के अनुसार सेलाकुई स्थित कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठानों जिनमें लीथियम टेक्नोलॉजी, डिक्सान टेक्नोलॉजी, और ग्लोबल मेडिकोज समेत अन्य कंपनियाें के श्रमिक वेतन वृद्धि की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ स्थानों पर पथराव की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। पुलिस के अनुसार कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भ्रामक सूचनाएं फैलाकर श्रमिकों को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए

बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी है। इसके साथ ही स्थानीय अभिसूचना इकाई को सक्रिय कर दिया गया है और औद्योगिक क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश औद्योगिक क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा और आपसी सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन दंडनीय माना जाएगा। जारी आदेश अगले निर्देश तक प्रभावी रहेगा और संबंधित थाना प्रभारियों को इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल ने आमजन, श्रमिक संगठन एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों से अपील की है कि वे शांति एवं संयम बनाए रखें तथा किसी प्रकार की अफवाहों एवं गलत सूचनाओं पर ध्यान ना दें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *